Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar 2024 :- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कन्या को 5000 रूपये का अनुदान राशि दिया जाता है! अगर आप हाल ही में शादी कर रहें है या आपके परिवार में किसी लड़की की शादी होने वाली है या हो गई है तो इस पोस्ट को पूरा पढ़ें ताकि आप जान सकें की कैसे कन्या को 5000 रूपये मिलेंगे!
ये सारी जानकारी जानने के लिए आपको शुरू से अंत तक इस आर्टिकल पूरा पढ़ना होगा! इस पोस्ट में हम आपको बताने वाले हैं की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है और इसकी मापदंड क्या है और इस Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar Apply करने में कौनसा कागजात लगेगा!
हमारी पूरी कोशिश रहती की हमारी एक आर्टिकल में पूरी जानकारी इस योजना से जुड़ी है ठीक उसी प्रकार हमने आप सभी को ये जानकारी देने के कोशिश कैसे आप सभी बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन करके 5000 रूपये अनुदान राशि बिहार सरकार से प्राप्त आसानी से कर सकते हैं!
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana क्या है?
जैसे की आप सभी जानते है की बिहार में दहेज़ प्रथा का काफी चलन और उसके अलावा अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में 18 साल के कम उम्र के लड़के और लड़कियों का शादी करवा दिया जाता है जिसे रोकथाम के लिए ये बिहार कन्या विवाह योजना चलाया गया है!
ताकि लोगों में समझ आये की वो दहेज़ प्रथा और बाल-विवाह जैसे गलत प्रथाओं का समर्थन न करें! इसलिए बिहार सरकार ने कन्या को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 5000 रूपये का विवाह सहायता अनुदान राशि दिया जाता है!
खास बात तो ये है की सरकार ने साफ़-साफ कह दिया है इस योजना का लाभ लेने के लिए वर की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए वधु की उम्र 18 साल कम नहीं होनी चाहिए! इस योजना का लाभ कैसे लेना है इस पोस्ट को पूरा पढ़ें! जानकारी नीचे दी गई है!
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या खुद बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए उसके अलावा उसके माता-पिता भी बिहार के मूल निवासी होनी चहिये!
- कन्या को इस योजना का लाभ तभी मिल पायेगा जब कन्या की उम्र विवाह के समय 18 रही होगी और जिससे शादी हो रही है उस वर का उम्र विवाह के समय 21 साल होनी चाहिए!
- बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ ऐसे कन्या को मिलेगी जिसकी विवाह 22 November 2007 के बाद हुई हो! अगर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं!
- इस योजना का लाभ ऐसे कन्या को नहीं मिलेगा जिसकी दुबारा शादी हो रही है वो विधवा थी और उसकी पुर्नविवाह हो रही है! इस योजना का लाभ लेने के लिए Vivah पहली होनी चहिये!
- विवाह सम्पूर्ण तरीका से विधिवत करवाया गया हो और उसका निबंधन प्रमाण हो!
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ ऐसे कन्या को मिलेगा जो दहेज़ न देनी की और न ही लेनी की घोषणा की हो और इस बात स्पष्टीकरण हो की उसने विवाह में किसी भी प्रकार का दहेज़ न दिया हो!
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन करने में लगने वाले जरूरी दस्तावेज
- आवेदिका का फोटो!
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र जो कन्या के मायके के पिता के नाम से बना होना चाहिए जिसमें वार्षिक आय 60000 रूपये से कम दर्शाया गया हो या गरीबी रेखा के अंतर्गत BPL सूचि में आपका नाम हो इस बात का प्रमाण कागजात के साथ Attach करना होगा!
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन फॉर्म( Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Application Form आपको अपने अंचल या जिला पार्षद में RTPS Counter पर मिल जायेगा!
- विवाह निबंधन प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कन्या को अपने पंचायत के मुखिया से विवाह निबंधन प्रमाण पत्र पंजीकरण करवाना होगा और उसका प्रमाण पत्र लेना होगा!
- कन्या अगर शहरी क्षेत्रों से आती है तो विवाह निबंधन प्रमाण पत्र वार्ड पार्षद से Issue होना चाहिए!
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana आवेदन कैसे करें
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का आवेदन करने के लिए शहरी क्षेत्रों वाले अपने जिला पार्षद जायें और वही ग्रामीण क्षेत्रों वालें अपने अंचल प्रखंड जाकर Rtps Counter जाकर Bihar Kanya Vivah Yojana Application Form ले लें!
- अब आपको Kanya Vivah Yojana Application Form में अपनी खुद की जानकारी के अलावा बैंकिंग जानकारी भर दें उसके बाद आप विवाह की जानकारी भर दें!
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फॉर्म भरने के बाद उस आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र दहेज़ न देने की घोषणा पत्र के अलावा विवाह निबंधन प्रमाण के कागजात Attach करके Rtps पर जमा कर दें!
- इस प्रक्रिया को करने के बाद आपको Rtps कार्यालय से Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Apply Receipt मिल जायेगा जो आपको बाद इस योजना का आवेदन स्टेटस पता करने में काम आयेगा!
FAQs- बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
प्रश्न: बिहार कन्या विवाह योजना में कितना पैसा मिलता है?
उत्तर: बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कन्या को 5000 रूपये विवाह अनुदान राशि दिया जाता है!
प्रश्न: बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ कैसे लें?
उतर: बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने अंचल प्रखंड/ जिला पार्षद में कन्या विवाह योजना के लिए RTPS पर आवेदन करना होगा!
प्रश्न: Bihar Rtps Official Website?
उत्तर: Rtps से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस Bihar Rtps Official Website Visit कर सकते हैं https://serviceonline.bihar.gov.in/
निष्कर्ष
इस पोस्ट के माध्यम से आप जान चुके हैं की कैसे आप बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन करके 5000 रूपये विवाह अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं! अगर आपको इस योजना से जुड़ी जानकारी चाहिए तो कमेंट जरुर करें!