Mukhyamantri Nisakhtjan Vivah Protsahan Anudan Yojana 2024: दिव्यांग विवाह योजना, आवेदन पात्रता व दस्तावेज

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मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना बिहार सरकार द्वारा चलायी गई एक ऐसी योजना है जो दिव्यांग व्यक्ति के हित के लिए है! आपको बता दें Mukhyamantri Nisakhtjan Vivah Protsahan Anudan Yojana 2024 के तहत सरकार द्वारा प्रोतसाहन राशि दी जाती है!

आज की पोस्ट में आप जानेंगे की Mukhyamantri Nisakhtjan Vivah Protsahan Anudan Yojana क्या है और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें साथ में आप ये भी जानेंगे की मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा!

इसलिए प्रिय पाठकों अगर आप या आपके परिवार में कोई दिव्यांग है या आपके दोस्तों में तो उसे इस योजना के बारें में जानना चाहिए क्यूंकि बिहार सरकार दिव्यांग विवाह योजना के तहत Disable Marraige Scheme के अंर्तगत शादी के लिए वर वधु को 3 लाख तक प्रोतसाहन देती है!

Mukhyamantri Nisakhtjan Vivah Protsahan Anudan Yojana क्या है?

Bihar Mukhyamantri Nisakhtjan Vivah Protsahan Anudan Yojana एक ऐसी योजना है जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग द्वारा ऐसे वर वधु को प्रोत्साहन राशि देती है जो विकलांग है!

जिसकी Disablity प्रतिशत 40% से अधिक है! इस मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए वर वधु में से कोई एक भी दिव्यांग है तो उसे 1 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी!

वही अगर वर वधु दोनों विकलांग है तो उसे Bihar Viklang Anudan Yojana के तहत 2 लाख तक की राशी दी जाएगी! आपको बता दें की मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत जो रही पैसा मिलेगा वो बैंक खाता में तुरंत नहीं मिलेगा!

Mukhyamantri Nisakhtjan Vivah Protsahan Anudan Yojana

थोड़ा आपको 3 साल तक धर्य रखना होगा क्यूंकि सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग द्वारा वर वधु के लिए जो पैसा जारी करेंगे उस पैसे को Fixed Deposit वर/ वधु के नाम कर दिया जायेगा जिसकी अवधि 3 साल रहेगी!

इसका फायदा ये होगा की आपको 3 साल के Fixed Deposit की वजह से आपको बैंक के द्वारा High Interest भी मिलेगा! और एक Fixed समय हो जाने पर अगर आप 1 लाख से 3 लाख निकालेंगे तो कहीं न कहीं आपको काफी फायदा होने वाला है अपना खुद का बिजनेस शुरू करके अपनी जीवन को रोजगार में बदल सकते हैं!

Mukhyamantri Nisakhtjan Vivah Protsahan Anudan Yojana का लाभ किसे मिलेगा

Mukhyamantri Nisakhtjan Vivah Protsahan Anudan Yojana का आवेदन करने से पहले आपको इसके बारें में कुछ जानकारी होनी चाहिए की आप जिस योजना के लिए आवेदन कर रहें हैं उसके लिए आप योग्य है या नहीं!

आपको बता दें की बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो Viklang है और वो हाल ही में शादी करने वाले हैं बाकी की जानकारी इसी पोस्ट में नीचे दे रहे हैं!

  • Mukhyamantri Nisakhtjan Vivah Protsahan Anudan Yojana के लिए आवेदन सिर्फ केवल बिहार स्थायी विकलांग व्यक्ति ही कर सकते हैं!
  • मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का आवेदन ऐसे दिव्यांग व्यक्ति कर सकते हैं जिसकी शादी हाल ही में होने वाली है या कुछ दिन पहले ही शादी कर चुके हैं!
  • मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ ऐसे Disabled Person को मिलेगा जिसकी Disablity प्रतिशत 40% से अधिक हो!
  • Mukhyamantri Nisakhtjan Vivah Protsahan Anudan Yojna का लाभ ऐसे वर वधु को मिलेगा जिसमें से दोनों दिव्यांग हो या वर या वधु में से कोई एक विकलांग हो ऐसे शादी-शुदा जोड़े को मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ मिल पायेगा!
  • इस योजना का लाभ जीवन में सिर्फ एक बार मिलेगा और वो भी पहली शादी हो! अगर Divorce हुआ इन्सान दूसरी या तीसरी शादी दिव्यांग से करते हैं तो वो इस योजना के योग्य नहीं हैं!

Mukhyamantri Nisakhtjan Vivah Protsahan Anudan Yojana Required Documnets (दिव्यांग विवाह योजना में लगने वाले जरूरी दस्तावेज )

अगर आप Mukhyamantri Nisakhtjan Vivah Protsahan Anudan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहें हैं तो उससे पहले आपको कुछ जरूरी Documents तैयार करके रखना होगा!

ताकि आप जब भी मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए आवेदन करें तो आपके पास Documents के कमी होने की वजह से लाभ नहीं मिल पाए और आप आवेदन करने से पीछे हट जायें !

  • अगर पति पत्नी दोनों दिव्यांग है तो उसका Viklang Certificate होनी चाहिए जिसमें Disability 40% दिखाया गया हो! अगर पति पत्नी में सिर्फ एक दिव्यांग है तो केवल एक व्यक्ति का Divyang Certificate लगेगा!
  • वर वधु दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए!
  • बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए! उसके अलावा आवेदक का जाति प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है!
  • वर वधु जिसके नाम से Bihar Viklang Vivah Yojana का आवेदन हुआ उसका बैंक पासबुक होना चाहिए!
  • शादी शुदा जोड़े का एक साथ का फोटो होना चाहिए!
  • विवाह प्रमाण पत्र होना चहिये!
  • आप दिव्यांग हैं और आपने शादी किया है इस बात का प्रमाणित गावं के मुखिया या सरपंच के द्वारा जारी किया गया Marraige Certificate होना चाहिए!

Mukhyamantri Nisakhtjan Vivah Protsahan Anudan Yojana Online Apply – मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना आवेदन प्रक्रिया

अगर आप Mukhyamantri Nisakhtjan Vivah Protsahan Anudan Yojana Online Apply करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बिहार सामाजिक निदेशालय समाज कल्याण विभाग के अधिकारिक पोर्टल E Suvidha पर जाना होगा!

जहाँ से आप आसानी से मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं! वैसे हम नीचे लिंक दे देंगे जिससे आपको Bihar Viklang Vivah Yojana Registration करना आसान हो जायेगा!

  • Bihar Viklang VIvah Anudan Yojana Registration के लिए इस लिंक पर क्लीक करें http://esuvidha.bihar.gov.in/PublicReport/VivahYojnaRegistration.aspx
  • जब इस लिंक पर क्लीक करेंगे तो आपके सामने मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का रजिस्ट्रेशन पेज खुल जायेगा!

अब आपको जो पेज खुला है Mukhyamantri Divyang VIvah Yojana के लिए वहां पर आपको Registration करने के लिए सबसे पहले अपना जिला चयन करना है!

उसके बाद आपको मोबाइल नंबर भरना है फिर आधार अनुसार नाम और आधार नंबर भरना है! ध्यान रहें नाम भरने में और आधार नंबर भरने में गलती नहीं करना है वरना Demographic Verification नहीं हो पायेगा!

उसके बाद आप Strong Password बनाकर Register पर क्लीक कर देना है! जब रजिस्टर हो जायेगातो इस प्रक्रिया को करने के बाद अब आपको दुबारा लॉग इन करके अपनी Personal Detail और Bank Detail भरकर Final Submit कर देना है!

मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट अपने पास रख लेना है और उसका दूसरा प्रिंट अपने पंचायत के मुखिया के पास जमा कर देना है!

अगर आपका वो आवेदन मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का स्वीकार नहीं करता है तो इस स्तिथि में अपने प्रखंड जाकर जमा कर देना है सारे कागजात के साथ!

FAQs- मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना 2024

प्रश्न: मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का आवेदन कौन-कौन कर सकता हैं?

उत्तर: मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का आवेदन वही कर सकते हैं जिसमें नवविवाहिता में से कोई एक दिव्यांग हो या दोनों पति पत्नी दिव्यांग हो!

प्रश्न: मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत कितना राशि मिलता है?

उत्तर: मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत अगर पति पत्नी में से एक दिव्यांग है तो 1 लाख रूपये मिलता है और दोनों दिव्यांग है तो 2 लाख रूपये मिलता है!

निष्कर्ष

हमें उमीद है की आप समझ गए होंगे की मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना क्या है और इसके लिए आवेदन कैसे करें अगर आपको इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट जरुर करें!

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