UP Samuhik Vivah Yojana 2024 : विवाहित जोड़े को मिलेंगे 51 हजार रूपये, आवेदन पात्रता व दस्तावेज

UP Samuhik Vivah Yojana 2024 :- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पुत्री के बैंक खाते में 51 हजार रूपये की सहायता राशि दी जाती है ताकि शादी में लगने वाले जरूरत के सामान खरीद सके और शादी में जो खर्चे होती है उसमे राहत मिल सके!

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अगर आपको भी लगता है की आपके परिवार या रिश्तेदार या पड़ोसी के घर में बेटी है लेकिन आर्थिक स्तिथि कमजोर होने की वजह से वो शादी अपने बेटी का नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में ये योजना उनके लाभदायक साबित होगी!

आप इस तरह की परिवार की मदद कर सकते हैं जिनकी बेटी की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गई है और उसके परिवार उनका शादी करना चाहते है! सामूहिक विवाह योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है इसके लिए आपको इस पोस्ट को पूरा पढ़ना होगा!

आज की पोस्ट में आप जानेंगे की Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Kya Hai, Up Samuhik Vivah Yojana Registration Kaise Kare उसके अलावा आप जानेंगे की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पात्रता व लाभ!

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है? | UP Samuhik Vivah Yojana

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत साल 2017 के अक्टूबर महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किये थे! इस योजना के तहत विवाहत करने वाले पुत्री को 51 हजार रूपये की सहायता राशी दी जाती है!

आपको बता दें की सामूहिक विवाह एक प्रकार का ऐसा शादी है जिनमें वर और कन्या की कई सारे जोड़े होते हैं! जिनमे उनके धर्म के रीतिरिवाज के अनुसार शादी करवाया जाता है!

UP Samuhik Vivah Yojana

इस Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के पात्र ऐसे परिवार होंगे जिनकी आर्थिक स्तिथि काफी कमजोर है उनके उतने पैसे भी नहीं की वो अपनी बेटी का विवाह कर सके!

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पुत्री के खाते में 51 हजार रूपये 3 बार दिए जाते है! पहली बार खाते में 35 हजार रूपये उसके बाद शादी में जरुरत की सामान पूर्ति के लिए 10 हजार रूपये!

और आखिरी बार 6 हजार रूपये Samuhik Vivah के समय जो खर्चे होंगे उसके लिए दिए जाते! तो इस तरह से उतरप्रदेश के पुत्री को सामूहिक विवाह करने पर राज्य सरकार के तरफ से 51 हजार रूपये सहायता राशि मिल जाती है!

उत्तरप्रदेश सामूहिक विवाह योजना उद्देश्य

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य है की गरीब परिवार के अंतर्गत आने वाली पुत्री जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है लेकिन शादी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है तो सरकार उनकी मदद करेंगे!
  • सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत किसी परिवार को 51 हजार रूपये की सहायता राशी दी जाती है तो वो ख़ुशी-ख़ुशी अपने पुत्री का शादी कर पाएंगे!
  • परिवार की आर्थिक स्तिथि कमजोर रहने की वजह से बेटियों के शादी में देरी हो जाती है और उम्र ज्यादा हो जाती है लेकिन इस योजना के आने से कहीं न कहीं इस तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी!
  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी चाहते है की जितनी मदद हो सके वो उत्तरप्रदेश की बेटियों के लिए मदद कर सकेंग!

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पात्रता | Up Samuhik Vivah Yojana Eligibility

  • पुत्री और उनके माता -पिता या अभिभावक उत्तरप्रदेश के स्थायी निवासी होनी चाहिए!
  • पुत्री के परिवार शहरी क्षेत्रों से आते है तो उनकी सालाना आय 56460 रूपये से कम होनी चाहिए!
  • वही पुत्री के परिवार ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं तो उनकी सालाना इनकम 46080 रूपये से कम होनी चाहिए!
  • इस योजना के लिए शादी जोड़े पात्र होंगे जिनमे पुत्री की आयु 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए!
  • इस योजना के लिए अप्लाई दिव्यांग के अलावा विधवा महिला भी कर सकती है!
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी के तारीख से 90 दिन पहले या शादी के Date से 90 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा तभी आप इस योजना के पात्र होंगे !
  • Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के लिए अप्लाई एक परिवार से केवल 2 पुत्री के लिए आवेदन कर सकते हैं!

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लगने वाले दस्तावेज | Up Samuhik Vivah Yojana Required Documents

  • पुत्री के आधार कार्ड के अलावा आवेदन करने वाला माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड!
  • आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि OTP Verification किया जा सके! आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले आधार सेंटर जाकर नंबर लिंक करवाएं!
  • बैंक पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र जिसमें आपकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों से है 56460 रूपये और ग्रामीण क्षेत्रों से है तो वार्षिक आय 46080 रूपये दर्शाया गया होनी चाहिए!
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र के अलावा विवाह ( Invitation card) दावत कार्ड!

UP Samuhik Vivah Yojana Registration Kaise Kare | सामूहिक विवाह योजना अप्लाई कैसे करें

Up Samuhik Vivah Yojana Registration करने से पहले आप सभी सबसे पहले आवेदक और पुत्री जिसकी शादी होनी है उसके सारे दस्तावेज को स्कैन करके अपने मोबाइल या लैपटॉप में रखे!

फिर उसके बाद आपको Up Samuhik Vivah Yojana Apply Online करने के लिए शादी अनुदान पोर्टल उत्तरप्रदेश के इस अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा https://shadianudan.upsdc.gov.in/

  • वैसे आप इस लिंक पर क्लीक करके डायरेक्ट सामूहिक विवाह योजना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं Click Here
  • इस लिंक पर क्लीक करने के बाद आपके शादी अनुदान पोर्टल खुल जायेगा!
  • अब आपको नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें) लिखा हुआ पर क्लीक करना है!
  • क्लीक करते ही आपके सामने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा!
  • सबसे पहले आपको आवेदन करने वाले का आधार संख्या दर्ज करके OTP Verification का लेना है!
  • जिसके बाद आपको Samuhik Vivah Registration Number मिल जायेगा!
  • जिससे आपको इस पोर्टल अनुदान पोर्टल को दुबारा लॉग इन कर लेना है!
  • लॉग इन करने के बाद आवेदक की जानकारी के अलावा पुत्री की जानकारी दर्ज कर दें उसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करके Final Submit कर दें!
  • इस तरह से आप आसानी से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं!

FAQs- Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana

प्रश्न: Samuhik Vivah Yojana Registration किस राज्य के लिए है ?

उत्तर: Samuhik Vivah Yojana Registration सिर्फ उत्तरप्रदेश के स्थायी निवासी पुत्री कर सकते है!

प्रश्न: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कितना रूपये मिलेगा ?

उत्तर: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी के लिए पुत्री के बैंक खाते में 51 हजार रूपये दिए जायेंगे!

निष्कर्ष

इस पोस्ट के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी मिली की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है और सामूहिक विवाह योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करें! इस योजना को लेकर किसी भी प्रकार और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट जरुर करें!

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